Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana: बेटियों की शादी पर सरकार देगी ₹51000, अभी करे आवेदन

By Vijay Singh

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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana: आपको बता दें गरीब परिवार की बेटियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए नई योजना की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान कन्या शादी सहयोगी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा कन्या की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कन्या की शादी के लिये 31,000 रुपए से 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हो सकेंगी। आपको इस लेख में लाभ एवं विशेषताएं पात्रता आवश्यक दस्तावेज़ एवं आवेदन प्रक्रिया पूरा विस्तार से बताएँगे। आपको ये पता होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा बेटी की शादी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में करवाने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही अनुदान राशि का लाभ दिया जा रहा है।

Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana

आपको बता दें राजस्थान सरकार द्वारा SC, ST , OBC एवं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग के परिवारों को ही शादी में सहयोग देने के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोगी योजना चलाई जा रही है। आपको बता दे इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या शादी सहयोगी योजना का क्रियान्वयन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि गरीब परिवारों की बेटियां की शादी करवाने पर राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है आपको बता दें इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है।

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कन्या शादी सहयोग योजना का उद्देश्य

आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत मुख्य उद्देश कमजोर वर्ग से आने वाले परिवारों की बेटियों की शादी करवाना में सहायता प्रदान करना है। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि कन्या के विवाह के समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ना सिर्फ बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है बल्कि परिवार को भी वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि सरकार द्वारा राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र परिवारों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि

आपको बता दे इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है। परिवार बिना किसी वित्तीय समस्या के कन्या की शादी कर सके राजस्थान सरकार अनुदान राशि प्रदान किए जाने वाले विवरण कुछ इस प्रकार है-

  • आपको बता दें राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु कन्या की होना आवश्यक है। परिवार में आर्थिक सहायता के रूप में 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता  प्रदान की जा रही है। परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • आपको बता दे उम्र सीमा को पूरा करने वाली कन्याओं को इस योजना के तहत  41,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मदद की जाएगी कन्या हाईस्कूल पास होनी चाहिए।
  • कन्याओं को राज्य सरकार द्वारा शादी होने पर इस योजना के तहत 51,000 रुपए की वित्तीय मदद की जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रैजुएशन कंप्लीट कर लिया है।
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कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता

  • आपको बता दें राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए केवल राजस्थान की मूल निवासी ही पात्र होनी चाहिए।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम 2 कन्याओं को ही दिया जाएगा।
  • कन्या के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक कर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • इसके अलावा भामाशाह कार्ड होना भी जरुरी है।

कन्या शादी सहयोग योजना के लिए दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन कैसे करें?

  • राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपको जाने के बाद केंद्र संचालक से कन्या शादी सहयोगी योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  •  इसके बाद आपको आवेदन पत्र से पूछी गई जानकारी आवश्यक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद जानकारी दर्ज करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म ई मित्र संचालक को देना होगा।
  • संचालक द्वारा रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा आपको।
  • जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
  • आपको बता दें इसके बाद आपको योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं।

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